चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
New Delhi: चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी.
सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 5-0 की सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे. न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है, यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इन नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती.