मुसीबत से घिरे इमरान खान को मिली राहत
Islamabad:पाकिस्तान की एक अदालत ने इस माह के शुरू में संघीय न्यायिक परिसर में हुई झड़पों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज सात अलग अलग मामलों में उन्हें सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ‘आईएचसी‘ के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक एवं न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की।
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ‘पीटीआई‘ के अध्यक्ष खान ने गोलरा, बारा काहू, रमना, खन्ना और सीटीडी थानों में उनके खिलाफ दर्ज सात मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की। खान की ओर से याचिकाएं दायर करने वाले अधिवक्ता सलमान सफदर ने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उन्हें ‘अपूरणीय क्षति‘ होगी। याचिका के अनुसार, ‘सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख होने के नाते ऐसी आशंका है कि यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी.पूर्व जमानत नहीं दी जाती है, तो इमरान खान के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और विरोधी अपने कुत्सित इरादों में कामयाब हो जाएंगे।‘
अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान को अंतरिम जमानत दे दी। पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किये गए एक वीडियो में खान को अदालत परिसर में प्रवेश करते दिखाया गया है। उनके बुलेट प्रूफ वाहन की सुरक्षा में इस्लामाबाद पुलिस तैनात थी। खान के खिलाफ 143 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें से ज्यादातर आतंकवाद के आरोपों से जुड़े हैं।