Unlock 5 गाइडलाइंस जारी हुई, स्कूल-कॉलेज खोलने के लेकर नए नियम

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं और इन दिशा निर्देशों में स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर भी नियम हैं। गृह मंत्रालय की गाइडालाइंस में कहा गया है कि 15 अक्तूबर से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी नियम होंगे जिनका पालन करना होगा। इन सबके अलावा सिनेमा और मल्टिप्लेक्स खोलने को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं।

गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्तूबर तक स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन स्कूल या कॉलेज या फिर कोई अन्य शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्थान से बात करके और वहां की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। जो बच्चे स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं वे लेते रहेंगे और बच्चे अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो ऐसा करने की उनको अनुमति दी जा सकती है। लेकिन कोई भी बच्चा स्कूल तभी जा सकता है जब उसके माता पिता इसको लेकर लिखित में मंजूरी देंगे।

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