UP की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में मोबाइल बैन, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किया निर्देश

प्रयागराज: अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजों में अब स्टूडेंट मोबाइल (Mobile) में बिजी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा (Higher Education) निदेशक के आदेश पर कैंपस के अंदर मोबाइल के यूज पर बैन (Mobile Ban) लगा दिया गया है. उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर नियमावली जारी की गई है.

नए नियम के मुताबिक, अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं होगा. सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल परिसर के अंदर नहीं कर सकेंगे. उच्च शिक्षा निदेशालय ने परिसर में पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए ये नियम लागू किया है

नए नियमों का उल्लंघन करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा. नियम के तहत मोबाइल फोन रखा तो जा सकता है लेकिन इसका इस्तेमाल परिसर से बाहर ही किया जा सकेगा. यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजों या क्लास रूम में स्टूडेंट्स मोबाइल पर बात, व्हाट्सएप या फिर गेम खेलते मिले तो उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि जब्त किया गया मोबाइल वापस कर दिया जाएगा लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और चेतावनी दी जाएगी. इसके बाद ही मोबाइल वापस किया जाएगा.

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