UP: बाहुबली अतीक अहमद को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त की जमानत

प्रयागराज: गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली नेता पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atique Ahmed) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अतीक अहमद को दी गई जमानत निरस्त कर दी है. बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जमानत प्रावधानों का दुरुपयोग करने के कारण इसे निरस्त करने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जमानत निरस्तीकरण हेतु अर्जी दाखिल की गई थी. बता दें कि 2009 में अतीक अहमद पर कर्नलगंज थाने में धोखाधड़ी और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज़ कराया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने अतीक अहमद की 3 नवम्बर 2011 को ज़मानत मंजूर कर ली थी.

वहीं, प्रदेश सरकार की ज़मानत निरस्तीकरण अर्ज़ी में कहा गया कि अतीक अहमद ने ज़मानत मंजूर होने के बाद ज़मानत प्रावधानों का दुरुपयोग किया है. प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अभियुक्त का लंबा अपराधिक इतिहास है. कोर्ट ने सरकारी वक़ील को सुनने के बाद पूर्व में दी गई ज़मानत को निरस्त कर दिया. ज़मानत निरस्तीकरण अर्ज़ी पर न्यायमूर्ति सुधीर आग्रवाल ने आदेश दिया.

बता दें कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को यूपी की नैनी जेल से गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. अतीक अहमद पर लखनऊ के जमीन कारोबारी मोहित अग्रवाल को अपने गुर्गों से अगवा करवाकर देवरिया जेल में पीटने और उसकी कई कंपनियों को जबरन अपने गुर्गों के नाम ट्रांसफर करवाने का आरोप है.

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