UP में कंटेनमेंट जोन के बाहर अब रोज खुलेंगी शराब की दुकानें, साप्ताहिक बंदी से मिली छूट
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए योगी सरकार (Yogi Government) ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दो दिन की साप्ताहिक बंदी (Weekly Closing) घोषित की है. सरकार ने इस प्रतिबंध के दौरान तमाम रियायतें दी हैं, इनमें एक और रियायत अब जुड़ गई है. दरअसल सरकार ने कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर स्थिति शराब की दुकानों (Liquor Shops) को खोलने की अनुमति दे दी है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं.
सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें
पत्र में कहा गया है कि आबकारी अनुज्ञापनों, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं, को गृह विभाग के 14 जुलाई के शासनादेश द्वारा प्राविधानित हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी की व्यवस्था से मुक्त रखा जाता है. सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकती हैं.