36 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Varanasi: बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख़्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. इस मामले में मुख़्तार अंसारी के खिलाफ 1997 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. मंगलवार को कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को दोषी करार दिया था.
क्या था मामला
मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने 1987 में फर्जी हस्ताक्षर के बल पर दुनाली बंदूक का लाइसेंस हासिल किया था. इसके लिए डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे. मामले में 1997 में चार्जशीट दाखिल किया गया था.
अब तक सात मामलों में हो चुकी है सजा
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी को अब तक सात मामलों में सजा हो चुकी है. सरकारी कर्मी को धमकाने के मामले में 21 सितंबर 2022 को तीन साल सजा सुनाई गई. हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 23 सितंबर 2022 को दो साल कैद की सज़ा, गैंगस्टर एक्ट में 15 दिसंबर 2022 को दस साल की कैद की सज़ा. गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल 2023 को दस साल की कैद की सज़ा मिल चुकी है.
आलमबाग थाने में दर्ज जेलर को धमकाने में सात साल की सज़ा और चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. रुंगटा परिवार को बम से उड़ने की धमकी देने में 15 दिसंबर 2023 को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है.